सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को दी अंतरिम राहत, SIT की जांच सीमित करने का निर्देश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को राहत देते हुए उनकी अंतरिम जमानत को आगे बढ़ा दिया और हरियाणा सरकार द्वारा गठित SIT को जांच की सीमाओं में रहने का स्पष्ट निर्देश दिया। अदालत ने साफ कर दिया कि जांच केवल दर्ज दो FIR तक ही सीमित रहेगी, और SIT को अपने स्तर पर जांच का दायरा बढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई है। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने जारी किया। अदालत ने SIT से यह भी कहा कि किसी भी प्रकार की फाइनल रिपोर्ट दाखिल करने से पहले उसे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

SIT जांच पर कपिल सिब्बल ने जताई थी आशंका

प्रोफेसर महमूदाबाद की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत में यह चिंता जताई कि SIT जांच के दौरान प्रोफेसर की ट्रैवल हिस्ट्री और डिजिटल डिवाइस तक पहुंच बनाने का प्रयास कर सकती है, जो मौजूदा केस की सीमाओं से बाहर जाता है इस पर कोर्ट ने हरियाणा सरकार के एडिशनल एडवोकेट जनरल (AAG) को स्पष्ट किया कि जांच केवल दो FIR के मुद्दों तक ही सीमित रहेगी। जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की, “हम नहीं चाहते कि SIT बाएं या दाएं जाए। जांच केवल रिकॉर्ड में दर्ज मामलों पर होनी चाहिए।” कोर्ट ने कहा कि डिवाइस की जांच का कोई औचित्य नहीं बनता क्योंकि दोनों FIR पहले से ही रिकॉर्ड में हैं।

सोशल मीडिया पर लिखने की छूट, पर मामले से दूरी जरूरी

कपिल सिब्बल ने यह भी मांग की कि प्रोफेसर को मिली अंतरिम राहत की शर्तों में थोड़ी ढील दी जाए, खासकर सोशल मीडिया पर उनके अभिव्यक्ति के अधिकार को लेकर। इस पर कोर्ट ने साफ किया कि प्रोफेसर महमूदाबाद को मामले से जुड़े किसी भी मुद्दे पर सार्वजनिक टिप्पणी करने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन वे अन्य विषयों पर सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों पर लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, हम पैरेलल मीडिया ट्रायल नहीं चाहते। उन्हें अन्य मुद्दों पर बोलने की पूरी आज़ादी है।”

क्यों दर्ज हुई FIR ?

गौरतलब है कि प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने अपने फेसबुक पोस्ट में पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद और युद्ध के विरोध में राय व्यक्त की थी उन्होंने सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर और कर्नल सोफिया कुरैशी से जुड़े विषयों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। इन्हीं पोस्ट्स के आधार पर हरियाणा में दो FIR दर्ज की गईं, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा।

फिलहाल बनी रहेगी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में न केवल प्रोफेसर महमूदाबाद को मिली अंतरिम जमानत को बरकरार रखा, बल्कि SIT को यह भी निर्देश दिया कि वह जांच के दायरे में अनुशासन बनाए रखे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक अगला आदेश नहीं आता, प्रोफेसर को राहत मिलती रहेगी।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने प्रोफेसर महमूदाबाद को अस्थायी राहत तो दी है, लेकिन मामला अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है SIT की रिपोर्ट पर अगली सुनवाई में नजर डाली जाएगी। फ़िलहाल, न्यायालय ने जांच एजेंसियों को सख्ती से यह संदेश दिया है कि कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग कर किसी की अभिव्यक्ति की आजादी को दबाया नहीं जा सकता।

Written by Sharad Shrivastava

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